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Big breaking :-नए साल मे होटल रेस्टोरेंट के बाद अब शराब की दुकानों क़ो लेकर हुआ बड़ा आदेश, जानिए 2 तारीख तक खुलेगा इतने बजे तक

 

 

नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थित समस्त एफ०एल० 6 सी/7/7 सी अनुज्ञापनों को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक 24 घण्टे खोले जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या – 16615 / दिनांक 29.12.2022 के संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उत्तराखण्ड के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर 90 फीसदी से ज्यादा सैलानियों की ऑक्यूपेंसी एवं नव वर्ष 2023 पर इसके शत् प्रतिशत होने की संभावना के दृष्टिगत एफ०एल०-6 सी / 7 / 7 सी अनुज्ञापनों को भी यथास्थिति पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के दृष्टिगत निर्गत की जाने वाले दिशा-निर्देश के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक खोले रखे जाने की आवश्यकता सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। 2. आबकारी विभाग द्वारा एफ०एल०-6 सी /7/7 सी अनुज्ञापनों की शर्तें निम्नलिखित

निर्धारित है :- “Foreign Liquor shall be supplied/served from 12.00 a.m. upto 11 p.m. on week days except Saturdays, and upto 12.00 p.m. on Saturdays.

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 के दृष्टिगत समस्त एफ०एल०-6 सी /7/7 सी अनुज्ञापनों को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित (पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है। 4. आबकारी विभाग के अन्तर्गत एफ०एल०-6 सी /7/7 सी अनुज्ञापनों की उक्त निर्धारित शर्त को इस समयावधि के लिये संशोधित समझा जाय ।

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