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Big breaking :-UCC की कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कमेटी गठित करने में गलत क्या है- सुप्रीम कोर्ट ‘अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार’

UCC की कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
कमेटी गठित करने में गलत क्या है- सुप्रीम कोर्ट
‘अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार’
कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
उत्तराखंड सरकार ने UCC पर गठित की है कमेटी

 

उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पैनल के खिलाफ एक याचिका को आज झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (SC on Uttarakhand UCC Panel) ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर सरकारों के पैनल के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया है।उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए ये पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यूसीसी को लागू करने से पहले उसके हर पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए ही इसका गठन हुआ है।

 

भाजपा की बड़ी जीत

गुजरात और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में यूसीसी को बड़ा मुद्दा बनाने वाली भाजपा हमेशा से देशभर में इसको लागू करने की बात करती आई है। इन दोनों राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सरकारी पैनल गठित करने के फैसले के खिलाफ याचिका का खारिज होना भी भाजपा के लिए बड़ी जीत है।

 

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