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Big breaking :-राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के प्रान्तीय अधिवेशन, निर्वाचन के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश

 

 

राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के प्रान्तीय अधिवेशन / निर्वाचन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक कृपया राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 25 / दिनांक 22. 05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड का प्रान्तीय अधिवेशन / निर्वाचन रा०इ०का० अल्मोड़ा में दिनांक 06 व 07 जुलाई 2023 को सम्पन्न कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

 

 

 

सूच्य है कि उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या-1184 / एम.एस./ 2023 गिरीश चन्द्र पनेरु बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21 अप्रैल 2023 के अनुपालन में राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव विषयक प्रकरण निदेशालय के आदेश संख्या / विधि प्रकोष्ठ (माध्यमिक) / 263 / 2023-24 दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा निस्तारित किया गया, जिसमें राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड का प्रान्तीय अधिवेशन / निर्वाचन रा०इ०का० अल्मोड़ा में दिनांक 06 व 07 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमवली 1979 एवं राजकीय शिक्षक संघ के

 

 

 

संविधान में विहित व्यवस्थानुसार करवाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि :-

1. उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली 1979 के परिशिष्ट- चार के प्रस्तर 11 एवं राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रान्तीय महामंत्री अधिवेशन के संयोजक रहेंगे। 2. उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-2 संख्या-837 / XXIV-2 / 08-23 (1) 2008 दिनांक 27 नवम्बर, 2008 के द्वारा राजकीय शिक्षक संघ को उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली 1979 के नियम-3 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली 1979 प्रख्यापित की गई है, जिसे संवैधानिक बल प्राप्त है तथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित है। नियमावली के नियम 4 (ञ) के प्राविधानान्तर्गत सेवा संघ के संविधान के नियम या उपबन्ध होंगे, ऐसी स्थिति में संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवा आचरण नियमावली -2002 के उपबन्ध लागू होंगे।

 

 

 

 

3. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक आचरण नियमावली-2002 के नियम-3 (1) एवं (2) में दी गई व्यवस्थानुसार शासकीय सेवक से आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा तथा तत्समय प्रचलित नियमों/ शासनादेशों / विभागीय आदेशों के अनुपालन की अपेक्षा की गई है तथा नियम -4’क’ के अन्तर्गत शासकीय सेवक का सार्वजनिक स्थल / कर्तव्यपालन के दौरान मादक पान या औषधि प्रतिबन्धित है। नियम-5 क में उल्लिखित प्रदर्शन / हड़ताल प्रतिबन्धित है। सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत आचरण करने वाले पदाधिकारी / सदस्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जायेगी अधिवेशन की समस्त गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाये रखे जाने के लिए सम्पूर्ण अधिवेशन अवधि की वीडियो रिकार्डिंग की जानी अनिवार्य है । अधिवेशन में नियमावली के परिशिष्ट- चार के प्रस्तर-14 में विहित उद्देश्यों हेतु ही संघ की सामान्य निधि से व्यय किया जायेगा।

 

 

 

 

 

4. अधिवेशन में मताधिकार का प्रयोग वही सदस्य करेंगे, जैसा कि राजकीय शिक्षक संघ के संविधान के प्रस्तर-9 में व्यवस्था दी गई है। निर्वाचन के समय सम्बन्धित सदस्य द्वारा अपनी आईडी के रूप में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित फोटो पहचान पत्र तथा वोटर आईडी / पैन कार्ड प्रस्तुत जाना अनिवार्य होगा।

 

 

अधिवेशन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद अल्मोड़ा द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

6. अधिवेशन राजकीय शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त संघों की नियमावली के प्रस्तर-8 एवं राजकीय शिक्षक संघ के संविधान के प्रस्तर- 4 (क) तथा उस नियमावली में वर्णित कार्यकारिणी के अधिकारी के बिन्दु-2, पदाधिकारी एवं उनके अधिकार के बिन्दु-ख (1) व नियमावली / संविधान के सुसंगत नियमों / प्रस्तरों के आलोक में अधिवेशन के सफलता पूर्वक संचालन कराने हेतु राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति होने पर सम्बन्धितों पर उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली – 1979 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक आचरण नियमावली-2002 में दी गई व्यवस्थानुसार नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

 

 

 

 

 

7. राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त अधिवेशन में प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत वैध प्रतिनिधि (डेलीगेट) को ही शासनादेश संख्या-1113 / XXX (2) / 2013 -3(9) / 2012 दिनांक 10 अक्टूबर 2013 में दी गई व्यवस्था की सीमा के अन्तर्गत वास्तविक यात्रा दिवस सहित दिनांक 06 व 07 जुलाई 2023 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस हेतु राजकीय शिक्षक संघ के सदस्यों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा तथा वापसी पर उन्हें अधिवेशन में प्रतिभाग करने का संयोजक का प्रमाण पत्र अपने विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

8. संगठन के अधिवेशन / निर्वाचन पर होने वाले व्यय का वहन राजकीय शिक्षक संघ द्वारा किया जायेगा। साथ ही सम्मेलन की कार्यवाही तथा निर्वाचन सम्बन्धी समय सारणी को निदेशक की सहमति के उपरान्त अन्तिम रुप दिया जाय।

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