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Big breaking :-जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अब ये आदेश हुए जारी, ऐसे मिलेगी मदद देखिए आदेश

 

जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ में विगत दिनों से हो विषय:- रहे भू- धसाव के कारण प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों के अध्यासन / विस्थापन हेतु विशेष पुनर्वास पैकेज एवं एकमुश्त ग्रान्ट दिये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197 / कैम्प कार्यालय जोशीमठ दिनांक 10. जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ में विगत दिनों से हो रहे भूधसाव के कारण प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों के अध्यासन / विस्थापन हेतु विशेष पुनर्वास पैकेज एवं एकमुश्त ग्रान्ट दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जोशीमठ नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भू- धसाव के कारण प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों को स्थाई अध्यासन / विस्थापन नीति तैयार होने से पूर्व पुनर्वास पैकेज हेतु अग्रिम धनराशि निम्न प्रकार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है:-

1. जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत भूधसाव के कारण प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों को स्थाई अध्यासन / विस्थापन नीति तैयार होने से पूर्व अग्रिम धनराशि रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की जायेगी, जिसका समायोजन भविष्य में जो भी पुर्नवास / विस्थापन नीति निर्धारित की जायेगी, के पैकेज में से किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों को अपने भवन के सामान की दुलाई एवं तत्कालिक आवश्यकताओं हेतु गैर समायोज्य एकमुश्त विशेष ग्रान्ट के रूप में रू० 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) दी जायेगी। उक्तानुसार धनराशि आपदा प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों को आवंटित किये जाने हेतु

3-

धनराशि रू0 4500.00 लाख (रु० पैंतालिस करोड़ मात्र ) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाती है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके अन्तर्गत वह स्वीकृत की गई है। योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराई जाय।

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसका समर्पण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 से पूर्व कर लिया जायेगा।

धनराशि आवंटित किये जाने से पूर्व आपदा प्रभावित भू-भवन स्वामियों / परिवारों के चिन्हिकरण के सम्बन्ध में जनपद स्तर से कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय लेखाशीर्षक- 8000- आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि- लेखा – 201 – समेकित निधि के विनियोजन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अनुदान संख्या- 06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- 2245 – प्राकृतिक आपदाओ के कारण राहत कार्य- 80 – सामान्य – 102 – विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्धन – 14 – जोशीमठ एवं अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रबन्धन – 42 – अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०पत्र संख्या-32/XXVII(5) / 2022-23 दिनांक 11 जनवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

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