UTTRAKHAND NEWS

Big breaking :-नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड मामले मे SIT की जाँच क़ो हाई कोर्ट ने सही माना, CBI जाँच कराने की याचिका ख़ारिज

उत्तराखंड:-नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर

अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर हाई कोर्ट नें सुनाया फैसला

हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों कोर्ट नें ठुकराया

SIT जाँच पर हाईकोर्ट नें जताया अपना विश्वास

 

हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में आदेश दिए है कि एसआईटी सही जांच कर रही है उसकी जाँच में संदेह नही किया जा सकता है। इसलिए इसकी सीबीआई से जाँच कराने की आवश्यकता नही है।

 

एसआईटी के द्वारा किसी वीआईपी को नही बचाया जा रहा है।इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई।

SIT की जाँच पर हाई कोर्ट नें जताया अपना विश्वास

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं

याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी

26 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था

आज हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी

साथ ही SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 गूगल न्यूज़ ऐप पर फॉलो करें


अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -

👉 www.thetruefact.com

👉 www.thekhabarnamaindia.com

👉 www.gairsainlive.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top