देहरादून– एक तरफ केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है वहीं राज्य सरकार ने भी कुछ रियायत के साथ इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है जहां प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थल रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे इसमें देहरादून के शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं अभी तक इन्हें खोलने की अनुमति नहीं थी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब शासन ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोनावायरस संक्रमण के मामले के लिए आज से चिन्हित किए गए 8 जून वाले शहरों से आने वालों में बुजुर्ग और बच्चे गर्भवती परिवार में मृत्यु गंभीर बीमार के साथ ही अब मानसिक अवसाद से गुजर रहे लोगों को भी संस्थागत कारण टाइम से छूट दी जाएगी अलग से पहले जिला नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य महकमा इस पर निर्णय लेगा
मुख्य सचिव व आपदा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उत्पल कुमार सिंह ने अनलॉक वन के लिए बीते 7 जून को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में बाजार व धार्मिक स्थल अब सुबह 7:00 से शाम 8:00 बजे तक खोले जाएंगे कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं रहेगी समय का है
प्रतिबंध सामान की ढुलाई यात्री बसों और राज्य व राजकीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक व गुड्स कैरियर पर लागू नहीं होंगे प्रदेश में सभी लोगों को सुबह 5:00 बजे से सैर करने की अनुमति होगी हालांकि इस दौरान उन्हें शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा
कंटेनमेंट जोन में यह गतिविधि नहीं होगी कोरोना संक्रमण के लिहाज से गंभीर शहरों से आने वाले लोगों को संस्थागत को रन टाइम के मानकों के मामले में संशोधन किया गया है इसमें हम मानसिक अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों को भी संस्थागत परण टाइम से छूट दी गई है
वही देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में भी अब रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे जो अनलॉक वन में बंद रखने का फैसला किया गया था उसको पलटते हुए अब इन सब को खोलने का निर्देश कर दिया गया है।
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