राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड द्वारा राज्य कार्मिकों को पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिए जाने की नई नियमावली का शासनादेश जारी किए जाने पर राज्य सरकार एवं शासन के शीर्ष अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है । विदित है कि विगत 3 मार्च को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की इस अतिमहत्वपूर्ण मांग – राज्य कार्मिकों को पदोन्नति में शिथिलीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट के अनुसार पदोन्नति में शिथिलीकरण की इस नवीनतम नियमावली से राज्य कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य सरकार के हजारों कार्मिक लाभान्वित होंगे ।
प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री के अनुसार परिषद विगत लंबे समय से इस हेतु संघर्ष कर रहा था, एवं शासन स्तर से इसकी मौखिक सैद्धांतिक सहमति लगभग एक वर्ष पूर्ण ही मिल गई थी, किंतु कतिपय कारणों से कैबिनेट में इसका प्रस्ताव अब जाकर मंजूर हुआ है, जिसके उपरांत नियमावली का शासनादेश जारी हुआ है । किंतु अब राज्य कार्मिकों में इस नियमावली के आने से अत्यंत हर्ष है ।
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