शासन की अधिसूचना संख्या 404/XXIII/2020/12/(03)/2017, दिनांक 07.08.2020 के द्वारा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (सं०प्रा०अधि० संख्या-4 वर्ष 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा-37 ‘क’ की उपधारा (3) में किये गये संशोधन के क्रम में सर्वसाधारण के संज्ञानार्थ उत्तराखण्ड राज्य में निम्न स्थानों पर पूर्ण मद्यनिषेध घोषित किये गये थे, जो कि निम्नवत है:-
(1) हरिद्वार व ऋषिकेश नगर निगम में, नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकायों की पूर्व निर्धारित सीमा के अन्तर्गत।
(2) जनपद हरिद्वार के पीरान कलियर के 1.6 किमी० क्षेत्र में, उत्तराखण्ड के चारधाम (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री) पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुण्ड साहिब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थलों के उक्त क्षेत्रों में मदिरा विक्रय सम्बन्धित कोई अनुज्ञापन नहीं खोला जायेगा।
2-इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के लिए घोषित की गयी “उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली” (अधिसूचना संख्या 176/XXIII-1/2025-04(01)/2025, दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत) के प्रस्तर-17 (b) में, अधिनियम की धारा 37 ‘क’ (3) (यथा संशोधित) द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत मद्यनिषेध के उद्देश्य से कतिपय नवीन क्षेत्रों में पूर्व स्वीकृत F.L.-5D.S./M. को नवीनीकृत न करने से सम्बन्धित प्राविधान किया गया है।
3-उक्त किये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य में अधिसूचना संख्या 404/XXIII/2020/12/(03)/2017, दिनांक 07.08.2020 द्वारा घोषित मद्यनिषेध क्षेत्रों में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सीमान्तर्गत निम्न क्षेत्रों को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया जाता है :-
1. हरिद्वार नगर निगम में, नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकायों की पूर्व निर्धारित सीमा के अन्तर्गत।
2. जनपद देहरादून की सीमान्तर्गत
(क) नगर निगम ऋषिकेश का सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र।
(ख) ऋषिकेश स्थित प्राचीन वीरभद्र मन्दिर के 02 किमी परिधि के अन्तर्गत आनेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र।
3. जनपद हरिद्वार के पीरान कलियर के 1.6 किमी० क्षेत्र में, उत्तराखण्ड के चारधाम (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री) पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुण्ड साहिब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थलों के उक्त क्षेत्रों में मदिरा विक्रय सम्बन्धित कोई अनुज्ञापन नहीं खोला जायेगा।
उपर्युक्त के क्रम में मद्यनिषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त अधिसूचना/आदेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

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