Big breaking :-उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है। - News Height
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Big breaking :-उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है।

*26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा*

*विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय*

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क रू0 250 की छूट की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाया गया है, विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के लिए शासन द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समान नागरिक संहिता नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, अथवा ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो किन्तु जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो, ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण हेतु अधिसूचना दिनांक 06 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क रू0 250 की दी गई छूट की समय-सीमा को विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, दिनांक 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढाया जाता है। नागरिकों द्वारा सी०एस०सी० केन्द्रों से सेवा लिये जाने पर रू0 50 (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा।

 

 

समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, हेतु अधिसूचना संख्या-104/XX(5)/25-03(10)2024-70795, दिनांक 27.01.2025 तथा ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो किन्तु जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो, को विवाह पंजीकरण हेत अधिसूचना संख्याः 785/XX(5)/25-03(10)2024-70461, दिनांक 06 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क ₹250/- से दी गई छूट की समय-सीमा को विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, दिनांक 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढाया जाता है। नागरिकों द्वारा सी०एस०सी० केन्द्रों से सेवा लिये जाने पर 50/- (GST सहित) शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा।

02- गृह विभाग की अधिसूचना संख्याः 104/XX(5)/25-03(10)2024-70795, दिनांक 27.01.2025 तथा अधिसूचना संख्याः 785/XX(5)/25-03(10)2024-70461, दिनांक 06 जून 2025 को उक्त संशोधित अवधि तक मान्य एवं संशोधित माना जायेगा, तथा उक्त अधिसूचनाओं की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

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Author: Swati Panwar
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