राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जा सके, इस हेतु शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में एक और परन्तुक जोड़ते हुए सेवाकाल में एक बार के लिए शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।
उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 वर्तमान चयन वर्ष 2023-24 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए प्रख्यापित की जा रही है।
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