-हाई कोर्ट के आदेश के बाद रामनगर में कॉर्बेट पार्क प्रशासन में लॉटरी सिस्टम से किया जिप्सी वाहनों का पंजीकरण, 36 जिप्सी हुई लॉटरी प्रक्रिया के तहत बाहर।
रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं तथा इन पर्यटकों को जिप्सी वाहनों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में जिप्सियों के द्वारा भ्रमण कराया जाता है,आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के इन सभी पर्यटन जोनों में 360 जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया जाता है,
वही इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिल्पेंद्र बंसल ने बताया कि उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका करी गई थी, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग में अपने जिप्सी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था,लेकिन पार्क प्रशासन द्वारा उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने यहां नहीं किया गया था ,उनका कहना है कि वर्ष 2016 में पार्क प्रशासन द्वारा पार्क के अंदर जिप्सी वाहनों का पंजीकरण लॉटरी प्रक्रिया से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पार्क प्रशासन ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया था, मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पार्क के अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिप्सी वाहनों का पंजीकरण करने के आदेश दिए थे,
जिसके क्रम में शनिवार को पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराने की कार्रवाई की,इस संबंध में पार्क के उपनिदेशक दिगांथ नायक ने बताया कि विभाग को पंजीकरण के लिए 396 आवेदन प्राप्त हुए थे ,जिसके क्रम में आज सभी जिप्सी स्वामियों व चालकों के समक्ष लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें 36 जिप्सी वाहनों को इस प्रक्रिया से बाहर करते हुए 360 वाहनों को पंजीकृत किया गया है।
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