उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-153/XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल 2015 यथासंशोधित 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 यथा संशोधित 2016 एवं 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर
निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 47600-151100, लेवल-8) को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान ₹ 56100-177500, लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। संबंधित पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्मिकों के पदस्थापना आदेश काउंसिलिंग के उपरान्त पृथक से निर्गत किये जायेंगे। संबंधित कार्मिक द्वारा पदस्थापना के उपरान्त नवीन पदोन्नत / पदस्थापित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही पदोन्नत पद का वास्तविक लाभ अनुमन्य होगा

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