महानिदेशालय के आदेश संख्या/शिविर/2016/2024-25 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा ननूरखेडा, तपोवन रोड, देहरादून स्थित विद्यालयी शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालयों (यथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना कार्यालय/सीमेट, एस.सी.ई. आर.टी.) में धरना-प्रदर्शनों को निषिद्ध किया गया था, किन्तु फिर भी विभिन्न संगठनों /
समूहों द्वारा उक्त परिसरों में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि कतिपय विभागीय शिक्षक-कार्मिक भी सक्षम स्तर पर न जाकर सीधे राज्य स्तरीय कार्यालयों में उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं, जिससे विद्यालयी शिक्षा विभाग के शासकीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून स्थित के राज्य स्तरीय कार्यालयों (यथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना कार्यालय / सीमेट, एस.सी.ई.आर.टी.) में प्रवेश के लिये ऑन लाइन पास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा पास धारित करने वाले व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाय। इस हेतु समग्र शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के गेट पर दो-दो चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों/पी.आर.डी. जवानों को तैनात किया जायेगा।
यदि कार्यालय परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना पास के प्रवेश होता है तो गेट पर तैनात कार्मिक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। जब तक ऑन लाइन पास की व्यवस्था सुनिश्चित होती है, तब तक प्रवेश करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में गेट पर तैनात कार्मिकों द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से दूरभाष पर सहमति प्राप्त करने अथवा विभागीय पत्र दिखाने पर ही कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया जायेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

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