लॉक डाउन के बाद अब धीरे-धीरे देश खुल रहा है 8 जून से होटल रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है बता दें कि गृह मंत्रालय कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्म स्थलों मॉल रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी अनलॉक वन के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की इजाजत सरकार द्वारा दी गई है
इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैसे इन्हें खोला जाएगा और कैसे कामकाज किया जाएगा इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं 65 साल से ऊपर के लोगों और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हो वह काम पर जाने से बचें वर्कप्लेस पर शारीरिक दूरी सफाई सैनिटाइजेशन को लेकर भी बात गाइडलाइन में कही गई है इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।
एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी। दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर मारने की अनुमति दी जाए जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण ना दिखाई दे कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी देनी होगी कि उसे तब तक दफ्तर आने की इजाजत न दी जाए जब तक कंटेनमेंट को डिनोटिफाई ना कर दिया जाए।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां ना चलाएं। ड्राइवरों को शारीरिक दूरी और कोरोनावायरस के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा दफ्तर के अधिकारी ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले यह सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ी आना चलाएं गाड़ी के भीतर उसके दरवाजे स्टेरिंग चाबी का पूरी तरह से डिसइनफेक्ट होना जरूरी है इसका ध्यान रखा जाए।
गर्भवती महिलाएं व उम्र दराज कर्मचारियों का विशेष ध्यान गर्भवती महिलाएं उमर दराज कर्मचारियों जो पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं इन्हें ऐसा काम ना दिया जाए जिससे लोगों से सीधा संपर्क होता हो दफ्तरों का मैनेजमेंट अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दी जाए जिन्होंने फेस मास्क पहना हो दफ्तर के भीतर भी पूरे समय फेस मास्क पहनना जरूरी है।
विजिटर्स की आम एंट्री टेंपरेरी पास कैंसिल किया जाए।। दफ्तरों में विजिटर्स की आम एंट्री टेंपरेरी पास कैंसिल किए जाएं केवल अधिकृत मंजूरी के साथ ही और किस अफसर से मिलना है इस जानकारी के बाद विजिटर को आने की इजाजत दी जाए इसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए बैठकों को जहां तक संभव हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाए दफ्तरों में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर होर्डिंग जगह जगह पर लगाया जाए। प जोन के भीतर स्थित धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन के भीतर स्थित धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे जबकि इसके बाहर स्थित धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी मंत्रालय का कहना है प्राचीन स्थलों पर अक्सर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं लिहाजा महत्वपूर्ण है कि इन परिसरों में शारीरिक दूरी और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए एस ओ पी के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्ड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है लेकिन संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में जाने की अनुमति नहीं होगी।
धर्म स्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी।। श्रद्धालुओं को धर्म स्थल पर सार्वजनिक आसान इस्तेमाल करने के स्थान पर चटाई लानी होगी और उसे अपने साथ ही वापस ले जाना होगा धर्म स्थलों पर प्रसाद जैसी पेट नहीं चढ़ाई जाएगी और ना ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा सामुदायिक रसोई लंगर और अन्य दान इत्यादि की तैयारी और भोजन के वितरण में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन किया जाएगा।।
हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूरी। सभी धर्म स्थल प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सेनीटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेंगे इसके अलावा वहां सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाने को कहा जाएगा धर्मस्थल पर प्रतिमा और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी कोविड-19 के एहतियाती उपायों के बारे में ऑडियो वीडियो के जरिए जागरूकता भी फैलाई जाएगी।
जूते चप्पलों को अपने वाहनों में ही उतारना पड़ेगा। संभव हो तो श्रद्धालु अपने जूते चप्पलों को अपने वाहन में ही उतारेंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर व्यक्ति या परिवार के जूते चप्पलों को श्रद्धालुओं द्वारा सुबह अलग स्लॉट में रखा जाएगा धर्मस्थल के भीतर या बाहर स्थित दुकानों स्टालों और कैफिटेरिया में शारीरिक दूरी मांगों का हर समय पालन करना होगा एयर कंडीशन और वेंटिलेशन के बारे में कहा गया है कि तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आद्रता 40 से 70 फ़ीसदी के बीच होनी चाहिए धर्मस्थल प्रबंधन को नियमित रूप से फर्श और अन्य सतह हां करानी होगी और डिसइन्फेक्शन कराना होगा।।
रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए।। कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे इसके बाहर खोले जा सकते हैं रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की वजह होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए होम डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें हैंडओवर ना करें होम डिलीवर पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों के थर्मल स्क्रीनिंग की जाए रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाए कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए और वह पूरे समय इसे पहने रहे।
करोणा की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन लगाएं।। कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन प्रमुखता से लगाने होंगे रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाए हाई रिस्क वाले कर्मचारियों को लेकर विशेष एहतियात बरती जाए उनसे ज्यादा लोगों के संपर्क में आने वाले जगह पर काम न कराया जाए संभव हो तो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
रेस्टोरेंट परिसर में शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाए। रेस्टोरेंट परिसर पार्किंग और आसपास के इलाकों में शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाए ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए वॉलेट पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को माफ हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होगा इसके अलावा पार्किंग के बाद कार की स्टेरिंग गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी पड़ेगी ताकि लोग उचित 6 फीट दूरी के साथ लाइन में खड़े हो सकें।
ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए। रेस्टोरेंट में ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए टेबलो के बीच भी उचित दूरी जरूरी है रेस्टोरेंट में 50 फ़ीसदी बैठने की क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ धोने के लिए ताली की जगह अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल किया जाए ग्राहकों और रेस्टोरेंट के 62 सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा एलीवेटर्स में एक साथ ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।।
शॉपिंग मॉल के लिए यह गाइडलाइन होगी। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों की भीड़ झुकने से रोकना होगा ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके सरकार ने कहा है कि एलिवेटर ऊपर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी मॉल के अंदर दुकानें तो खुलेंगे लेकिन गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे शॉपिंग वालों में एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने का निर्देश है
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