मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराय स्थित भूमि को क्रय किये जाने के प्रकरण में दोषी पाए गए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है।
इस प्रकरण में 4 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। एक कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं जबकि एक अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में प्रथमदृष्टया गंभीर अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण की विस्तृत जॉच के लिए रणवीर सिंह चौहान, सचिव, गन्ना चीनी, उत्तराखण्ड शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया है। जांच में पाया गया है कि उक्त भूमि को क्रय किये जाने हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में रवीन्द्र कुमार दयाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त), नगर निगम, हरिद्वार, आनन्द सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियन्ता (प्रभारी अधिशासी अभियन्ता), नगर निगम, हरिद्वार, लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर निगम, हरिद्वार और
दिनेश चन्द्र काण्डपाल, अवर अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् रूप से निर्वहन नहीं किया गया है। इस पर इन सभी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।
इस प्रकरण में सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त सम्पत्ति लिपिक श्री वेदपाल की संलिप्तता पायी गयी है। उनका सेवा विस्तार समाप्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही सुश्री निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
नगर निगम, हरिद्वार का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
नगर निगम, हरिद्वार द्वारा सराय स्थित भूमि को कय किये जाने विषयक प्रकरण में प्रथमदृष्टया गंभीर अनियमितता पाये जाने के दृष्टिगत प्रकरण की विस्तृत जॉच हेतु श्री रणवीर सिंह चौहान, सचिव, गन्ना चीनी, उत्तराखण्ड शासन को जाँच अधिकारी नामित करते हुए उक्त
अनियमितता में प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये गये प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार श्री रवीन्द्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर निगम, हरिद्वार श्री लक्ष्मीकांत भट्ट एवं अवर अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार श्री दिनेश चन्द्र काण्डपाल, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
इसके साथ ही प्रकरण में वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार सुश्री निकिता बिष्ट के विरूद्ध ‘कारण बताओ’ नोटिस निर्गत किया गया है तथा सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त सम्पत्ति लिपिक श्री वेदपाल का सेवा विस्तार समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 351 (ए) के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार को निर्देशित किया है।

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