पार्किंग फंड के लिए धनराशि निकाली तो होगी कार्रवाई, सचिव वित्त ने जारी किए दिशा-निर्देश
सचिव वित्त ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पार्किंग फंड के लिए धनराशि का आहरण नहीं करेंगे और न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखेंगे
वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति से पूर्व 15 मार्च तक सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जाएंगी। इसमें केंद्र पोषित, वाह्य सहायतित, एसएएससीआई, एसपीए व एसपीआर की योजनाओं के प्रस्ताव शामिल नहीं होंगे।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पार्किंग फंड के लिए धनराशि का आहरण नहीं करेंगे और न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखेंगे।
यदि ऐसा होगा तो इसे वित्तीय अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाएगा और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सभी प्रशासकीय विभागों से कहा गया है कि वे सभी स्वीकृतियों के देयकों के लिए कोषागार से प्राप्त चेकों का भुगतान 31 मार्च तक प्राप्त कर लें। 15 मार्च तक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष के स्तर से सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी।
सभी आहरण वितरण अधिकारी सभी देयकों को कंप्यूटर से जनरेट एवं अप्रूव करते हुए 20 मार्च तक आईडी सहित भौतिक रूप से कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। कोषागार सभी देयकों को ऑनलाइन तैयार करेंगे। कोषागार से मैन्यूअल बिलों को पास नहीं किया जाएगा। सभी डीडीओ को वित्तीय स्वीकृति की समय सारिणी बनाने को कहा गया है ताकि 31 मार्च तक कोषागारों से प्राप्त चेकों का भुगतान हो सके।
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