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Big breaking :-Uniform Civil Code की शर्तें नहीं मानी तो शादी हो जाएगी इनवैलिड, लेकिन बच्‍चों को मिलेंगे पूरे अधिकार

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Uniform Civil Code की शर्तें नहीं मानी तो शादी हो जाएगी इनवैलिड, लेकिन बच्‍चों को मिलेंगे पूरे अधिकार
Uniform Civil Code उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 लागू होने के बाद ऐसा विवाह अमान्य होगा जिसमें विवाह के समय किसी भी पक्षकार का जीवित जीवन साथी हो और उसकी ओर से वैध सहमति देने में असमर्थता जताई गई हो। दोनों पक्षकारों में से कोई भी न्यायालय में याचिका दायर कर विवाह को शून्य घोषित करने की मांग कर सकता है।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 लागू होने के बाद अधिनियम में वर्णित विवाह संबंधी मुख्य शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा विवाह अमान्य होगा, जिसमें विवाह के समय किसी भी पक्षकार का जीवित जीवन साथी हो और उसकी ओर से वैध सहमति देने में असमर्थता जताई गई हो।

दोनों पक्षकारों में से कोई भी न्यायालय में याचिका दायर कर विवाह को शून्य घोषित करने की मांग कर सकता है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता को इसी माह क्रियान्वित करने की तैयारी है।
राज्य मंत्रिमंडल की मुहर
इसकी नियमावली पर राज्य मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। यद्यपि, समान नागरिक संहिता अधिनियम में पारंपरिक विवाह को यथावत मान्य किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कानूनी प्रविधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत विवाह अमान्य या रद करने योग्य घोषित किया जा सकता है

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Author: Swati Panwar
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