राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-468, दिनांक 09.03.2023 को अतिक्रमित करते हुए वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से कपाट बंद होने तक श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं
, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हे ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है एवं जिनका वे श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत उपयोग कर सकेंगे।

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