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Big breaking :-Gratuity से वसूली सात लाख की रकम तीन महीने में वापस करने के HC ने दिए निर्देश, क्या है मामला

Gratuity से वसूली सात लाख की रकम तीन महीने में वापस करने के HC ने दिए निर्देश, क्या है मामला
नैनीताल उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा के सेवानिवृत्त क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी से वसूली गई सात लाख रुपये की राशि तीन महीने के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद देय राशि से वसूली नहीं की जा सकती। देवेंद्र पाल सिंह को गलत तरीके से चयन ग्रेड का लाभ दिया गया था जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।

हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा से वसूली गई सात लाख की धनराशि तीन माह के भीतर वापस करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति देय राशि से कोई वसूली नहीं की जा सकती।
मामले के अनुसार देवेंद्र पाल सिंह की नियुक्ति वर्ष 1988 में तदर्थ आधार पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी पद पर हुई थी। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन ग्रेड वेतन का लाभ देते हुए 1991 में उनकी सेवाओं को विनियमित किया गया।
2019 में वह सेवानिवृत्त हुए। इधर 2021 में जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अल्मोड़ा ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत उनके वेतन की पुनर्गणना की गई और उन्हें पूर्व में दिया गया चयन ग्रेड व प्रोन्नति वेतनमान का लाभ बिना सुनवाई वापस ले लिया गया।

न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को तदर्थ क्षमता में दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए गलत ढंग से चयन ग्रेड का लाभ दिया गया था और इस त्रुटि का पता चलने के बाद इसे सुधारा गया। यह त्रुटि सुधार का मामला है।
जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि चूंकि वह जून 2019 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए प्रतिवादी उनकी ग्रेच्युटी से राशि की वसूली का आदेश नहीं दे सकते। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने ग्रुप सी और डी सेवा से संबंधित कर्मचारियों से वसूली के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

20 मई को एकलपीठ ने मामले में निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया से कोई वसूली नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति बकाया राशि से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, इसलिए याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी से वसूली गई राशि उसे तीन महीने की अवधि के भीतर वापस कर दी जाए।

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Author: Swati Panwar
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