पौड़ी–
लोकसभा चुनाव में शराब तस्करी की भ्रामक सूचना साझा करने और चुनाव में भाजपा को टारगेट करने पर कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल, जिला निर्वाचन अधिकारी ने शराब तस्करी की भ्रामक सूचना साझा करने पर कांग्रेस पार्टी को भेजा नोटिस, पूर्व में एक बॉटलिंग प्लांट में शराब की भारी खेप पहुंचने पर कांग्रेस ने उठाए थे सवाल लेकिन जांच में बॉटलिंग प्लांट में पाई गई शराब पाई गई वैध अब जिला निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस को भेजा नोटिस।
जिला अध्यक्षा इंडियन नेशनल कॉग्रेस, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता भाजपा 02 मढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संलग्नक शिकायती पत्र दिनांक 14.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि श्री गणेश गोदियाल काँग्रेस प्रत्याशी 02-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अनिल बलूनी के खिलाफ झूठा एवं आधारहीन एवं अपमानजनक प्रचार किया जा रहा है।
उक्त सन्दर्भ में अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल (नोडल अधिकारी, आदर्श आचार संहिता) 02-गढ़वाल लोक सभा संसदीय क्षेत्र से प्रारम्भिक जाँच करवायी गयी। अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, आदर्श आचार संहिता २-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा अपनी प्रारम्भिक जाँय आख्या में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी सतपुली एवं एफ०एस०टी० के बयानों / अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर आपके द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचारित आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं की गयी है तथा प्रचारित आरोप निराधार पाये गये।
वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. श्री गणेश गोदियाल प्रत्याशी, 02 गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध बिना सत्यता एवं तथ्यों के बयान प्रधारित किया गया है। आदर्श आचार संहिता के विन्दु संख्या 4.4.2 (v) में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति/प्रत्यासी को असत्यापित आरोपों के आधार पर आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार सोशल मीडिया पर प्रचारित उक्त बयान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
अतः इस सम्बन्ध में यदि कोई दुष्ट/अभिलेख उपलब्ध हो तो 24 घण्टे के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा उपों में आपकी पार्टी के प्रत्याशी श्री गणेश गोदियाल के विरुद्ध सोशल मीडिया में तथ्यहीन एवं भ्रामक तथ्य प्रचारित-प्रसारित किये जाने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जाय।
रिटर्निंग आफिसर,
02-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
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