उत्तराखंड

प्रदेश में हो सकेंगी फिल्मों की शूटिंग ये हैं उत्तराखंड सरकार के नियम

भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के ख़तरे और पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से मनोरंजन जगत बुरी तरह प्रभावित हुआ है. फ़िल्में, टेलीविज़न और वेब सीरीज़ की शूटिंग रुकी हुई हैं.शूटिंग बंद हुए दो महीने से ज़्यादा का वक़्त हो गया है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए नियमों और शर्तों के साथ शूटिंग करने की इजाज़त दे दी है.
प्रदेश में अब फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो सकेगी। इसके लिए शासन ने अनुमति देते हुए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शूटिंग के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अलावा इंडोर शूटिंग के दौरान 15 और आउटडोर शूटिंग के दौरान 30 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। शूटिंग के दौरान शूटिंग से जुड़े लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल नहीं सकेंगे। दर्शकों को भी शूटिंग देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में एसओपी जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अनुमति देने वाला जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि शूटिंग के दौरान मानकों के अनुपालन पर नजर रखने को व्यवस्था हो। इस दौरान शारीरिक दूरी, हाथ धोने आदि मानकों का पूरा अनुपालन किया जाएगा। सभी का मास्क पहनना जरूरी होगा केवल अपरिहार्य स्थिति में कुछ समय के लिए इससे छूट दी जाएगी। सभी को आरोग्य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। प्रोडक्शन कंपनी एक जिले से दूसरे जिले में जाने से पहले स्वयं समेत पूरे क्रू को सरकार के वेब पोर्टल पर पंजीकृत करेगी। अनुमति लेने के दौरान वे प्रदेश में शूटिंग करने की अवधि, लोकेशन और आवागमन के साधनों के बारे में भी जानकारी देंगे। इन सभी को कोरोना के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का भी अनुपालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में शूटिंग की इजाजत नहीं होगी। न ही कोई सदस्य कंटेनमेंट जोन से लिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिला, बीमार व बच्चों से शूटिंग कराने की इजाजत नहीं होगी। यदि ऐसा जरूरी होता है तो पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।सरकार ने निजी स्थानों पर भी शूटिंग की इजाजत दी है लेकिन इससे पहले भू-स्वामी की अनुमति अनिवार्य होगी। इस क्षेत्र को सेनिटाइज करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस की होगी।

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