*ढोल- नगाड़ों के साथ अपराधियो की बारात निकालती दून पुलिस*
*गुण्डा अधिनियम के तहत 01 आदतन अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार*
*जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश*
*निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत*
*अभियुक्त पर चोरी, शस्त्र अधिनियम के अभियोग हैं पंजीकृत*
*थाना नेहरू कॉलोनी*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा गुण्डा अधि0 के तहत 01 अभियुक्त को जिला बदर किया गया।
थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आसिफ पुत्र गुलशेर निवासी शीतला विहार अजबपुर थाना नेहरु कालोनी देहरादून उम्र 30 वर्ष, जिस पर चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत हैं, उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त आसिफ को धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज अभियुक्त आसिफ़ को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।
*नाम पता अभियुक्त*
आसिफ पुत्र गुलशेर निवासी शीतला विहार अजबपुर थाना नेहरु कालोनी देहरादून, उम्र 30 वर्ष।
*आपराधिक इतिहास*
1- मु0अ0स0 – 305/18 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
2- मु0अ0स0- 77/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
3- मु0अ0स0- 233/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
4- मु0अ0स0- 108/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
5- मु0अ0स0- 290/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
6- मु0अ0स0- 452/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
7- मु0अ0स0- 371/21 धारा 380,411 IPC

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -
