देहरादून। उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी ने एक प्रकरण में गलत जांच आख्या देने और अधीनस्थ कर्मचारियों को दबाब में लेकर पत्रावली बनाने पर तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्या के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। उधर, हाईकोर्ट भी कुछ दिन पूर्व उधमसिंह नगर में डीएसओ पद आर्य की तैनाती पर रोक लगा चुका है।
डीएम की ओर से शासन को भेजे पत्र में कहा गया है कि किच्छा क्षेत्र के 12 सस्ता गल्ला विक्रेताओं का पक्ष सुनने के पश्चात् उन पर लगाई गई पेनल्टी का कोई आधार न होने की आख्या प्रेषित की गई। उनके द्वारा जब सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया तो उसमें नये तथ्य प्रकाश में आये।
तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्या द्वारा स्वयं एक जांच आख्या तैयार कर अपने अधीनस्थ कार्मिकों को दबाब में लेकर उनके सम्मुख प्रस्तुत की गयी। हस्ताक्षर करने वाले दो कार्मिकों के द्वारा लिखित रुप में भी इस विषय में अवगत कराया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्या पूर्ण प्रकरण में स्वयं आरोपी हैं, अतः उनके स्वयं के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों से जांच करवाया जाना न्यायोचित नहीं है
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