उत्तराखंड से आज के बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 के अध्याय-दो की धारा-4 (1) एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों को ‘उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में ‘सदस्य’ नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
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