मौलिक नियुक्ति एवं मौलिक पदोन्नति के मध्य तदर्थ रूप से की गयी निरन्तर सेवायें को समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में लिये जाने के सम्बन्ध में।
कृपया अपने पत्रांक-अर्थ 5 (क) / 2843 / मांग-शि०संग0/17/2025-26, दिनांक 25 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नियमित / मौलिक रूप से विभाग में नियुक्ति के पश्चात् विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि सम्बन्धित शिक्षक की तदर्थ पदोन्नति की जाती है तो मौलिक नियुक्ति एवं मौलिक पदोन्नति के मध्य तदर्थ रूप से की गयी निरन्तर सेवायें को समयमान वेतनमान / ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में लिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
02-विदित है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/270239/XXVII(7)/2022-E-39427/2025, दिनांक 06 फरवरी, 2025 में समयमान वेतनमान / ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की अनुमन्यता / स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किये गये है :-
………कसी स्थाई / अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें मूल पद के सापेक्ष गणना में ली जायेंगी अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में
तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान / ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में ली जायेंगी।
उक्त के अतिरिक्त उच्चतर पद पर तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद के वेतनमान में कार्य करते हुए, उसी पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में एक ही वेतनमान/ग्रेड पे/वेतन लेवल में कार्यरत रहते के दृष्टिगत तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरस्तर सेवायें उच्चतर पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान / ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में भी ली जायेंगी।
03- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2025 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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