तत्काल प्रभाव से विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक संवर्ग में कार्यरत निम्नवत् तालिका के स्तम्भ -2 में अंकित अधिकारियों की खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 में निहित प्राविधानों के अधीन जनहित में उनके वर्तमान तैनाती स्थल से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा तैनात / पदस्थापित किया जाता है-
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