संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 01.11.2022 के मद संख्या 7 (अ) में (डीजल चलित ऑटो एवं विक्रम वाहनों से सम्बंधित ) प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यालय के यह संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है ।
अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.03.2023 के पश्चात देहरादून केंद्र, हरिद्वार केंद्र ऋषिकेश केंद्र, रुड़की केंद्र, डोईवाला केन्द्र, डोईवाला ग्रामीण केंद्र एवं बड़ोंवाला केंद्र हेतु जारी परमिटों से आच्छादित 10 वर्ष से अधिक पुराने केवत डीजल चलित ऑटो एवं विक्रम वाहनों का संचालन अनुमन्य नही किया जाएगा, तथा दिनांक 31.12.2023 के पश्चात समस्त डीजल चलित ऑटो एवं विक्रम वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।
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