सहायक अध्यापक एल०टी० के पदों पर कार्यरत शिक्षकों के मण्डल परिवर्तन के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक कृपया स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-17 (ड) में उल्लिखित है कि स्थानान्तरण संवर्गीय पद / कार्यस्थल के लिए ही किये जायेंगे तथा संवर्ग के बाहर ( यथा जनपदीय / मण्डलीय संवर्ग के संदर्भ में अन्तर्जनपदीय / अन्तर्मण्डलीय) के पद / कार्यस्थल के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे, परन्तु यह कि दो कार्मिकों के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन / संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पति अधिग्रहण / दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन / संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि परिवर्तित / नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन हेतु धारा-27 में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड, द्वारा सहायक अध्यापक एल०टी० के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-17(ड) के उक्त प्रतिबन्धों से मुक्त रखते हुए (सेवा में एक बार ) (One Time Satelment) के अन्तर्गत मण्डल परिवर्तन / संवर्ग परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।
अतः प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के अनुरोध पर सहायक अध्यापक एल०टी० के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को (सेवा में एक बार ) (One Time Satelment) के अन्तर्गत मण्डल परिवर्तन / संवर्ग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव निम्न प्रतिबन्धों के साथ शासन के विचारार्थ प्रेषित किया जा रहा है।
1. सम्बन्धित शिक्षकों को परवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर मण्डल / संवर्ग परिवर्तन किया जा सकेगा। 2. मण्डल / संवर्ग परिवर्तन होने के उपरान्त समान श्रेणी के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष विकल्प के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदस्थापित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित शिक्षक को नये संवर्ग में कनिष्ठतम माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन हेतु धारा-27 में
गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
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