UTTRAKHAND NEWS

Big breaking :- LT कला भर्ती क़ो लेकर बड़ा Update , हाई कोर्ट ने माना बीएड को अनिवार्य हुआ ये फैसला

नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने एलटी कला शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता को अनिवार्य माना है। कोर्ट ने इस आधार पर राज्य में करीब 250 एलटी कला विषय के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल निवासी तारा राम की याचिका पर सुनवाई हुई।

 

 

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉकार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि 2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था एवं पद विज्ञापन में पात्रता एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से बीएड निर्धारित की गई थी।

 

 

अनिवार्य योग्यता के रूप में विज्ञापन के बाद राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए नियम प्रकाशित किए। नए नियमों में बीएड की योग्यता को हटाया गया था। इसको याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से 2021 की नियमावली में संशोधन कर बीएड को हटाना एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत हैं।

 

 

 

कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना है कि राज्य के 2021 के नियम एनसीटीई के लिए तय प्रावधान के विरुद्ध हैं, इस आधार पर विनियम को रद कर दिया गया। कोर्ट ने आयोग को कला शिक्षक के इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने और जल्द से जल्द चयन पूरा करने का निर्देश दिया है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 गूगल न्यूज़ ऐप पर फॉलो करें


अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -

👉 www.thetruefact.com

👉 www.thekhabarnamaindia.com

👉 www.gairsainlive.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top