UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-गौला खनन क़ो लेकर केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत, हुआ ये आदेश

 

*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को मिली सफलता*

*गौला नदी मे खनन कार्य की अनुमति 31 मई के स्थान पर भारत सरकार द्वारा अब 30 जून, 2023 तक बढाई गई*

*इस महत्वपूर्ण अनुमति से राज्य की आय मे रु0 50 करोड तक का मुनाफा होगा*

*लोगो को रोज़गार मिलने के साथ ही भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री भी सस्ती मिलेगी*

केन्द्र सरकार द्वारा गौला नदी में गौण खनिजों के जून माह में एकत्रीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इस सम्बंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नैनीताल जिले के लालकुआं और हल्द्वानी डिवीजन के अंतर्गत गौला नदी में गौण खनिजों के एकत्रीकरण के लिए अनुमति को 30 जून तक विस्तारित किया गया है।

इस महत्वपूर्ण अनुमति से राज्य की आय मे रु0 50 करोड तक का मुनाफा होगा। लोगो को रोज़गार मिलने के साथ ही भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री भी सस्ती मिलेगी।

 

 

केन्द्र सरकार द्वारा गौला नदी में गौण खनिजों के जून माह में एकत्रीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इस सम्बंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नैनीताल जिले के लालकुआं और हल्द्वानी डिवीजन के अंतर्गत गौला नदी में गौण खनिजों के एकत्रीकरण के लिए अनुमति को 30 जून तक विस्तारित किया गया है।

 

संभाग लालकुंआ एवं हल्द्वानी, जिला नैनीताल के अंतर्गत गौला नदी की 1497 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में यूकेएफडीसी के पक्ष में माह जून 2023 के दौरान गौण खनिज एवं बालू खनन के संग्रहण की अनुमति के संबंध में बड़ा आदेश हुआ जारी

 

 

 

मुझे पत्र सं. राज्य सरकार का 756/X-3-23/02(17)/2022 दिनांक 07.06.2023 जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार बेमौसम बारिश के कारण गौण खनिजों के संग्रहण की योजना को पूरा नहीं कर सकी। राज्य सरकार माह जून 2023 के दौरान खनिजों के खनन/संग्रहण को जारी रखने का इरादा रखती है और तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों में छूट मांगी गई है:

 

 

 

 

गौण खनिजों का निष्कर्षण आगामी वर्ष के 1 अक्टूबर से 31 मई तक प्रतिबंधित रहेगा।

इस संबंध में, मंत्रालय में मामले की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि विषय उद्धृत परियोजना में अनुमत गौण खनिजों के संग्रह को 30 जून, 2023 तक जारी रखने की अनुमति दी जा रही है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन के अनुसार समय में छूट निर्धारित शर्तों के अनुपालन और अन्य सभी वैधानिक अनुमोदन और लागू आवश्यकताओं के अधीन है।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top