राजाजी टाइगर रिजर्व कन्जरवेशन फाउण्डेशन की स्थापना संबंध में।
कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज पर राजाजीगर कन्जरवेशन फाउण्डेशन का गलन भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38X(1) में उल्लिखित प्रावधान बाघ संरक्षण फाउण्डेशन के नियम के उददेश्य से भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2007 के क्रम में राजाजी टाईगर रिजर्व कन्जरवेशन फाउण्डेशन का गठन किये जाने का निर्णय।
इसका मुख्य उद्देश्य-
1. श्राजाजी टाइगर रिजर्व मे और आस-पास वो भू-दृश्यों में पारिस्थितिकीय आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति देगा एवं सुगम बनाना।
2. राजाजी टाइगर रिजर्व में और आस-पास सम्बन्धित क्षेत्र (भू-दृश्यों) में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना।
3. वनों पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करने, पारिस्थितिक पर्यटन के लाभ प्राप्त करने एवं मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने तथा सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम में स्थानीय समुदायों को सहयोग प्रदान करना।
4. टाइगर रिजर्व में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों को करना।
5. किसी भी नियोजित या जारी संरक्षण प्रयास के अभाव पूर्ति या अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने में आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना।
6. वन्यजीव आवास सुरक्षा वन्यजीव सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए उत्पन्न होने वाली तत्काल मांग को सहयोग प्रदान करना।
7. आरटीसीएफ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों का निर्माण, अधिग्रहण तथा रखरखाव करना।
8. राज्य के कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक तकनीकी कानूनी वित्तीय और अन्य सहयोग प्राप्त करना।
9. अनुसंधान नवाचार प्रशिक्षण, पारिस्थितिकीय विकास, पारिस्थितिकीय पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा में सहयोग प्रदान करना जिसके लिए नियमित बजट के प्रविधानों के अन्तर्गत आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं।
10. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार फाउण्डेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकती है और फाउण्डेशन के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन तथा एस.ओ.पी में अन्य बिन्दुओं को सम्मिलि कर सकती है।
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