उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने UKSSSC पेपर लीक करने के आरोपी और लखनऊ की RMS कम्पनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद उन्हें अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए सात दिन की शार्टटर्म जमानत दे दी है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नारायण हरि गुप्ता ने बताया कि, वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मानवता के आधार पर उनके क्लाइंट को पत्नी के इलाज के लिए शार्ट टर्म
(अल्पावधि जमानत दे दी है।
मामले के अनुसार राजेश कुमार चौहान पर आरोप है कि, उन्होंने UKSSSC जिसमें सचिवालय रक्षक और BDO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था।
STF टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजेश कुमार चौहान लखनऊ की RMS प्रिंटिंग प्रेस का डायरेक्टर है और इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था।
SIT ने उन्हें अन्य आरोपियों के साथ IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था और तभी से चौहान जेल में था। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका दिसम्बर में ही निरस्त कर दी थी।
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