प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन, 2025 हेतु शासन के कार्यालय आदेश / विज्ञप्ति संख्या-1088/XII (1)/2025/86 (22) 2019, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा अध्यक्ष-जिला पंचायत के प्रकाशित अनन्तिम आरक्षण प्रस्ताव के विरूद्ध हितबद्ध व्यक्तियों की प्राप्त आपत्तियों के सम्यक् परीक्षण एवं निस्तारण के उपरान्त “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243 D के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 सपठित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन)
अध्यादेश, 2025 की धारा 92 (क) तथा उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 2025 में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश की जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में अध्यक्ष पद हेतु अंतिम आरक्षण निम्नवत् तालिकानुसार निर्धारित किया जाता

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