देहरादून : राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अधिसूचना की जारी
जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जयेष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख को लेकर होगा चुनाव
11 अगस्त को नामांकन, 12 अगस्त को नाम वापसी
14 अगस्त को 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक मतदान
मतदान समाप्ति के तत्काल बाद होगी मतगणना
भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1126/XII (1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 07 अगस्त, 2025 के क्रम में यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी:-
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नामांकन का दिनांक व समय
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
समय नामांकन वापसी हेतु दिनांक व
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मतदान का दिनांक व समय
मतगणना का दिनांक व समय
1
11.08.2025 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
4
11.08.2025 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
12.08.2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह 02.00 बजे तक)
14.08.2025 ( पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
(मतदान समाप्ति के तत्काल बाद) 14.08.2025
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2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) उपरोक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के नियम-5 (2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक 07.08.2025 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन (अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट/पंजीकृत डाक) द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत, कार्यालय, तहसील कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम 3(2) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे।
3. उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अनुसार सम्पन्न होगा। यह

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