Uniform Civil Code: 26 जनवरी तक मिलेगी विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय-सीमा छह माह बढ़ा दी है। अब यह छूट 26 जनवरी 2026 तक मिलेगी। गृह विभाग विभाग ने समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि छूट का यह लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुआ हो। उनका विवाह निरस्त हुआ हो या फिर ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो।
ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रुपये की दी गई छूट की समय-सीमा को 26 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी समय-सीमा को छह माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएससी केंद्रों से सेवा लिए जाने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा

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