लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्पादनार्थ नियुक्त मतदान / मतगणना कार्मिकों एवं अन्य व्यवस्था हेतु नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान के संबंध में।
महोदय / महोदया,
उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्पादनार्थ मतदान / मतगणना कार्मिकों के रूप में नियुक्त किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत दरों पर यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान किया जाना है, जिनका पूर्ण विवरण निम्नवत् है।
क्र. सं.
1.
अनुमन्यता क विवरण
पीठासीन अधिकारी/ गणना पर्यवेक्षक
पारिश्रमिक की निर्धारित दर (रू में)
चतुर्थ श्रेणी
सहायक
200/-
प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
350/-
मतदान अधिकारी / मतगणना
250/-
2. उक्त धनराशि का भुगतान मतदान / मतगणना ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक (आरक्षित ड्यूटी सहित) को निर्वाचन प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री आदि प्राप्त करने, मतदान ड्यूटी एवं मतगणना ड्यूटी के फलस्वरूप किया जायेगा। अर्थात् कोई भी कार्मिक जिसे निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादान / संचालन हेतु मतदान / मतगणना ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, को उक्तानुसार आयोग द्वारा नियत दर के आधार पर यात्रा भत्ता / पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
3. निर्वाचन ड्यूटी का आशय सामान्यतः उस अनुमन्य अवधि से होगा जबकि निर्वाचन के पूर्वाभ्यास के लिए कोई भी मतदान / मतगणना कार्मिक अपने निवास / कार्यालय मुख्यालय से जिस समय और तिथि मे प्रस्थान कर, उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान / स्थानों पर निर्वाचन पूर्वाभ्यास हेतु उपस्थित हुआ है और पूर्वाभ्यास की समाप्ति के पश्चात अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास / कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचा है। इस प्रकार मतदान हेतु निर्धारित तिथि में निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केन्द्र पर सील्ड EVMs तथा अन्य अभिलेख जमा करने एवं मतगणना की समाप्ति के उपरान्त अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचने तक की अवधि को भी तदनुसार पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
उक्त कालावधि में आवागमन के लिए प्रत्येक कार्मिक को उसके निवास / कार्यालय मुख्यालय से निर्वाचन के पूर्वाभ्यास / सामग्री प्राप्ति के लिए नियत स्थान तक पहुँचने और मतदान / मतगणना की समाप्ति के पश्चात् पुनः आपने निवास/कार्यालय मुख्यालय वापस जाने के लिए सामान्य रूप से अनुमन्य वाहन किराया देय होगा। किन्तु उक्त अवधि में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी वाहन सुविधा में कोई किराया भाडा देय नही होगा। किसी भी कार्मिक को उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार कोई आनुसांगिक व्यय आदि देय नही होगा।
4.
5. मतदान / मतगणना ड्यूटी के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के सम्पादन / संचालन हेतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
6. निर्वाचन में नियुक्त जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा हल्की /भारी राजकीय वाहनों के वाहन चालकों के यात्रा / दैनिक भत्ते का भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने विभागीय नियम एवं बजट के सापेक्ष किया जायेगा।
मतदान / मतगणना ड्यूटी में तैनात कार्मिक द्वारा निर्वाचन यात्रा भत्ता देयक भुगतान हेतु नियमानुसार तैयार
कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराये जाये-
7.1 निर्वाचन यात्रा भत्ता देयक उक्त नियत की गयी दरों के अनुसार भुगतान हेतु स्थानीय बाजार से प्राप्त टी. ए. बिल फार्म दो प्रतियों पर तैयार कर प्रत्येक बिल पर कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य से यात्रा प्रमाणित एवं हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त ही भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
7.2 मतदान कार्मिक इस कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता मद में अग्रिम दी गई धनराशि (रू0 700/-) का समायोजन अनिवार्यतः करने के उपरान्त देयकों को भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिन कार्मिकों द्वारा अग्रिम ली गई धनराशि का सामायोजन नहीं किया जाता है, तो संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित कार्मिक के वेतन से करने का कष्ट करेंगे।
7.3 प्रत्येक निर्वाचन यात्रा भत्ता देयक में निर्वाचन ड्यूटी से सम्बन्धित पदनाम जैसे पीठासीन अधिकारी/मतदान/अधिकारी/मतगणना पर्यवेक्षक / मतगणना सहायक अवश्य अंकित करें तथा मतदान ड्यूटी प्रमाण-पत्र (कार्यमुक्ति आदेश), मूल रूप में संलग्न करें।
7.4 निर्वाचन यात्रा भत्ता देयक तैयार करते समय प्रत्येक तिथि का विवरण अलग-अलग यात्रा के प्रयोजन सहित अंकित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7.5 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष अपने विभाग / कार्यालय में तैनात समस्त कार्मिकों जिनकी ड्यूटी निर्वाचन में लगी हो, के यात्रा भत्त देयक सार विवरण की दो प्रतियों सहित संकलित कर भेजें तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अवश्य दें कि निर्वाचन से सम्बन्धित इस कार्यालय/विभाग के किसी भी अधिकारी / कार्मिक का यात्रा भत्ता देयक भुगतान हेतु अब शेष नही रह गया है।
7.6 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्क्ष को यह भी अवगत कराना है कि यात्रा भत्ता देयक के कालातीत (एक वर्ष से अधिक) होने की दशा में इस कार्यालय द्वारा भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी / कर्मचारी / विभाग पूर्णतः उत्तरदायीं होगा।
अतः आप अपने विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के निर्वाचन यात्रा भत्ता देयक उक्तानुसार (देयक तथा सार विवरण प्रपत्र) दोहरी प्रतियों में तैयार करवाकर, अपने हस्ताक्षर उपरान्त दिनांक 30 जून, 2024 तक अनिर्वायतः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
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