उत्तराखंड ने अहमदाबाद में बने एक और कफ सिरप पर लगाया बैन, 15 दिन में देनी होगी सैंपल जांच रिपोर्ट
राजस्थान व मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना के बाद उत्तराखंड में एफडीए की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड ने अहमदाबाद में बना एक और कफ सिरप रेस्पिफ्रेश टीआर पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने इस संबंध में सभी औषधि नियंत्रकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान व मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना के बाद उत्तराखंड में एफडीए की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ व डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न हाइड्रोब्रोमाइड सिरप की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंगलवार को एफडीए ने रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप (ब्रोमहेक्सिन एचसीएल,टरबुटालाइन सल्फेट) को प्रतिबंधित कर दिया है।
एफडीए के अपर आयुक्त एवं राज्य ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। 65 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए देहरादून स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। सैंपल जांच के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिससे सिरप की गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने पर कार्रवाई की जा सके।

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