राज्यान्तर्गत बाहय सेवा। प्रतिनियक्ति सेवा स्थानान्तरण एवं सम्बद्धता हेत दिशा-निर्देश। विषय- महोदय, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287898, दिनांक 01.04. 202५ का संदर्म ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा बाहय सेवा ।
प्रतिनियुक्ता सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए ‘हैं। किन्त् यह संजान में आया है कि कई ऐसे कार्मिक ०५ वर्ष व्यतीत होने के पशचात भी बाह्य सेवा। प्रतिनियुक्ति४ सेवा सथानान्तरण के आधार पर अन्यत्र विभागों अथवा कार्यालयों में कार्यरत है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिकों की बाहय सेवा/ प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण केँ आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है एवं यह निरदेशित किया जाता है कि ऐसे कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए। यह भी अवगत राना है कि शासन द्वारा समय-समय पर कार्मिकों के सम्बद्वीकरण समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में निर्वेश निर्गंत किए गए” हं, किन्तु शासन द्वारा समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धीकरण के निदेरा निर्गित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुझ यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि 05 वर्ष से अधिक हो गयी है उनकी सम्बद्दता तत्कालँ प्रमाव से समाप्त की जाती है। कृपया ऐसे कार्मिकों को 01 सप्ताह क भीतर उनक मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया उक्त नि्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिरिचत कराने का कष्ट करें।

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