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Big breaking :-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 735 पदों के लिए यह विज्ञप्ति की जारी

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एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023, हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-A-1/E-3/DR(RO/ARO)/2023 दिनांक 08 सितम्बर, 2023 के सापेक्ष दिनांक 26 एवं 27 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं परम्परागत प्रकृति) के परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या: 60/23/RO-ARO 2023/G-1/2024-25 दिनांकः 30 जनवरी 2025 द्वारा घोषित किया गया है।

 

02. उक्तांकित मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं परम्परागत प्रकृति) में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित 735 अभ्यर्थियों में से जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण यथा- जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/ दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, वैसे समस्त अभ्यर्थी अपने उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार दावा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति दिनांक 14 फरवरी 2025 तक आयोग कार्यालय के ई-मेल आई०डी० [email protected] के माध्यम से प्रेषित करना करना सुनिश्चित करें।

03. वैसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण यथा- जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/ दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैः-

(i) उर्ध्व/ क्षैतिज, श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण यथा- जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29.09.2023 तक एवं आतिथि तक समय-समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(ii) शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 के अनुसार लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका ओ०बी०सी० आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों (ध्यातव्य रहे कि भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।) तथा 08 सितम्बर, 2020 से 29 सितम्बर 2023, की अवधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये।

(iii) पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र अधिसूचना सख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 एवं आतिथि तक समय-समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितम्बर, 2023 तक निर्गत होना चाहियें।

 

iv) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019, दिनांक 05.02. 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। अतः लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण-पत्र अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 में वर्णित प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर वर्ष 2023-2024 के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(v) उत्तराखण्ड अनाथ क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना सख्या 397/XXX (2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्रांक-415/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 एवं आतिथि तक समय-समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितम्बर, 2023 तक निर्गत होना चाहियें।

(vi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सख्या 1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 एवं आतिथि तक समय-समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितम्बर, 2023 तक निर्गत होना चाहियें।

(vii) दिव्यांगजन क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण के प्रमाण-पत्र में दिव्यांगता उपश्रेणी एवं दिव्यांगता प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 29 सितम्बर, 2023 तक निर्गत होना चाहियें।

(ix) अभ्यर्थीगण स्वयं के श्रेणी/उपश्रेणीवार आरक्षण से सम्बन्धित स्वप्रमाणित प्रति ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करते समय सचिव महोदय को सम्बोधित एक आवेदन पत्र भी प्रेषित करेंगे, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का नाम, अनुक्रमांक, आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का विवरण, पंजीकृत मोबाइल संख्या तथा रजिस्टर्ड ई-मेल का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(x) श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण से सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये श्रेणी/उपश्रेणीवार, उर्ध्व/ क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित स्वप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय के ई-मेल आई०डी० [email protected] के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य, अभिलेख सत्यापन के पूर्व विज्ञापन की शर्तानुसार उनके अभिलेखों की जांच करना है, यदि किसी अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति पायी जाती है तो उन्हें पंजीकृत ई-मेल/आयोग की वेबसाईट के माध्यम से सूचना यथाशीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे कि अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा विसंगतियों का निराकरण किया जा सके।

अतः अभ्यर्थीगण से अनुरोध है कि वह समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल / आयोग की वेबसाईट का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

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Author: Swati Panwar
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