उत्तराखंड: 20 अगस्त से घर-घर जाकर मतदाता सूची की खामियां दूर करेंगे बीएलओ, विशेष अभियान चलाने के निर्देश
20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची व वोटर कार्ड की विसंगतियों को दूर करने, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण और कंट्रोल टेबल को ठीक करने का काम किया जाएगा, ताकि वोटर लिस्ट को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।
वोटर लिस्ट की खामियां दूर करने, नए मतदेय स्थलों की संभावना के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय शुरुआत करने जा रहा है। 20 अगस्त से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाएंगे। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक पोलिंग बूथ या विधानसभा में हैं, उन्हें हटाने का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, 20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची व वोटर कार्ड की विसंगतियों को दूर करने, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण और कंट्रोल टेबल को ठीक करने का काम किया जाएगा, ताकि वोटर लिस्ट को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।
छह जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन
29 अक्तूबर को एकीकृत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक दावें-आपत्तियां पेश की जा सकेंगी। नौ और 10 नवंबर और 23 से 24 नवंबर को वोटर बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 24 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अगले साल छह जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर या एक से अधिक विस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है तो ऐसे किसी भी वोटर का नाम किसी एक मतदेय स्थल या विस निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
घर से दूरी दो किमी से ज्यादा नहीं होगी
किसी वोटर को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुंचने में दो किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे वोटरों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर वोटरों की अधिकतम संख्या 1,500 से अधिक हो गई है तो इस प्रकार के मतदेय स्थलों को विभाजित कर नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है।
वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्णशीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में मुहैया किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। इस बाबत सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार, एसडीएम या जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 सितंबर तक पेश किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची विभागीय वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर भी जनसामान्य के लिए उपलब्ध है।
नया मतदाता बनने के लिए 29 अक्तूबर से मौका
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, ऐसे युवा, जिनकी आयु अगले साल एक जनवरी को 18 वर्ष हो रही, वे अपना वोट 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक बनवा सकते हैं। इसके लिए प्रारूप-6 पर आवेदन पेश करना होगा। वोटर लिस्ट से नाम हटाने या शामिल करने पर आपत्ति के लिए फार्म-7, भारतीय पासपोर्ट पर किसी अप्रवासी भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन फार्म-6 क और वर्तमान वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार संशोधन के लिए, मतदाता फोटो पहचानपत्र बदले जाने के लिए, निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8 पर आवेदन पेश कर सकते हैं। सभी प्रारूप छह, सात और आट विभागीय वेबसाइट पर मुहैया हैं। आवेदक www.voter.eci.gov.in पर या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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