उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों के अन्तर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुन्सरिम, रीडर, कार्यालय सहायक-तृतीय, सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन परिसम्पति, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों की दिनांक 31-12-2023 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उक्त विज्ञापित पदों के अन्तर्गत क्षेत्रीय युवा एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों शारीरिक माप-जोख एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 27-02-2024 को आयोजित की गई।
उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या-57 दिनांक 16-05-2024 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। उक्त पदों की औपबन्धिक जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड है।
सूच्य है कि स्नातक स्तरीय पदों पर दिनांक 16-05-2024 को जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 19 जून, 2024 से कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित Serial Number (S.No.) के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जायेगा।
यह औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात् कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जायेगा।
1. अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों
(जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गये शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) व 06 पास पोर्ट आकार की
2. फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक
की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र/उपाधि तथा आरक्षण व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/EX/DFF) का लाम लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. 4. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है। आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या-79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित
प्रारूप (चैकलिस्ट) एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो-दो प्रतियों (अलग-अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
5. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित • तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
8. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उप्तकरण लाना निषिद्ध है।
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