उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है कि गौला नदी में खनन में लगे वाहनों को लेकर सरकार ने दो फैसले किए हैं इससे वाहन स्वामियों को सरकार द्वारा राहत देने की कोशिश की गई है पर यह दोनों आदेश…
राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन 1988) की धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 के “परन्तुक” द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियम 11क के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किये गये पुनरीक्षण को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मात्र एक बार के लिये 01 वर्ष हेतु स्थगित रखा जाता है।
इस अवधि में फिटनेस टेस्ट फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किए गए उक्त पुनरीक्षण के पूर्व यथाप्रचलित रहेगी, किन्तु यह दरें आगामी 01 वर्ष के उपरान्त भारत सरकार द्वारा किए गए पुनरीक्षण अनुसार ही देय होगी।
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