भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए घोषित अनंतिम आरक्षण को विधिसंम्मत बताते हुए इसे लेकर कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव तथा चुनाव को लेकर डर बताया।
पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सभी वर्गों को पूर्वनिर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है। लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है।
चमोली ने कहा, निकायों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वह पूरी तरह एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और सदन में उपनेता रहे व्यक्ति की जानकारी के अभाव को दर्शाता है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक संस्था के लिए आरक्षण निर्धारित होता है। कोई भी सरकार न इसे स्वयं घटा सकती है और न ही बढ़ा सकती है। जबकि नगर निगमों में एससी वर्ग को 9 फीसदी आरक्षण है और इसी तरह से 14 फीसदी नगर पालिका और 13 फीसदी नगर पंचायत में निश्चित है। उसके आधार पर ही सरकार ने आरक्षण निर्धारित किया है। अब चूंकि निगमों की संख्या कम है लिहाजा महापौर सीटों पर एसटी समाज को आरक्षण देना संभव नहीं है और ऐसा पहले से होता आया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति से बने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिसके तहत नगर निगम में 18 फीसदी, नगरपालिका में 27.9 फीसदी और नगर पंचायत में 34.8 फीसदी सीटें पिछड़े समाज को दी गई हैं। वहीं डेमोग्राफी के आधार पर ही नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष में एसटी वर्ग को 1-1 सीट दी गई हैं। वहीं महिलाओं का 33% आरक्षण निगमों, पालिका और नगर पंचायतों में सुनिश्चित किया गया है। निकायों में आरक्षण का सिलसिलेवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 11 नगर निगम में से 2 स्थान पर ओबीसी वर्ग को 1 महिला प्रत्याशी के रूप में आरक्षण दिया गया है, वहीं 1 एससी और 1 ओबीसी को मिलाकर कुल 4 जगह महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी तरह कुल 43 नगरपालिका में ओबीसी को 12, एससी को 6 और एसटी को 1 समेत 14 महिलाओं को हम अध्यक्ष के रूप में देखने वाले हैं। वहीं 46 नगर पंचायत में 16 ओबीसी, 6 एससी, 1 एसटी समेत कुल 16 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा प्रवर समिति के निर्णय को लेकर कांग्रेसी झूठ फैला रहे हैं, वह उस समिति के सदस्य हैं। राज्य में हुए डेमोग्राफी बदलाव के दृष्टिगत निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में कुछ प्रश्न आये थे। चर्चा की बाद ही प्रवर समिति बनाई गई थी प्रवर समिति ने अपनी तीन बैठकों में गहन विचार विमर्श के बाद 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की। जिसके बाद सरकार ने पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही आगे बढ़ते हुए आरक्षण को निर्धारित किया है। जहां तक उनका कहना है कि प्रवर समिति की सिफारिश नहीं आई है तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि आरक्षण के संबंध में समिति ने पहले ही चुनाव को लेकर क्लीन चिट दे दिया था। उनकी सिफारिश पर ही आगे बढ़ते हुए सरकार अध्यादेश लेकर आई। अब जब सभी वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, निकाय चुनाव संभव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस अपने अब तक के रुख से ही पलट गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष करन महारा ने विनोद चमोली का बिना नाम लिए उनपर बड़ा बयान देते हुए कहा जिन्हे खुद क़ो तो संसदीय व्यवस्थाओ का ज्ञान नहीं है और दूसरो क़ो ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है
उनके अनुसार ये माननीय विधायक बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के संसदीय ज्ञान और संवैधानिक ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें पता नहीं की मुन्ना सिंह चौहान किस स्तर के संसदीय ज्ञान के ज्ञाता है करन ने कहा विधायक जी जाए और चौहान से संसदीय ज्ञान और संवैधानिक ज्ञान की क्लास लेकर आएं
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें