उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम 12 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश (उत्तराखण्ड में यथापृवत्त) के नियम-15 के प्राविधानानुसार एतद्वारा उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विशेष अपील सं० 311/2025 (एस०पी०ए०) नरेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री तेजबल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार एवं श्री रवि सनवाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हरिद्वार के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में जनपद हरिद्वार में प्रचलित जांच कार्यवाही प्रभावित न हो, उक्त के दृष्टिगत श्री तेजबल सिंह को जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार से जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है तथा श्री रवि सनवाल को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हरिद्वार के पद से हटाते हुए कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड से सम्बद्ध किया जाता है।
2 श्री तेजबल सिंह के उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बद्ध श्री श्याम आर्या को जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार के पद पर तैनात किया जाता है।
3-उक्तानुसार श्री तेजबल सिंह, श्री श्याम आर्या तथा श्री रवि सनवाल को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए कृत कार्यवाही से आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें

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