राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में निक्सी के माध्यम से मानव संसाधन आबद्ध किये जाने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में नियोक्ता (Principal Employer) विभाग की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए उपनल एवं पी०आर०डी० द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल आदि मानव श्रम / संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में विभागों में डिजिटाईजेशन के कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जी०आई०एस० आदि के अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिसके लिए इन एजेन्सियों के पास सम्बन्धित विशेषज्ञता का अभाव है।
2- अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सरकारी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत यथावश्यक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को निक्सी के माध्यम से सेवाओं की दरों की युक्तियुक्तता (rate reasonability) को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-111 / XXX (2)/2018-30 (12) / 2018 दिनांक 27.04.2018 ( समय-समय पर यथाशोधित) एवं सुसंगत शासनादेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आबद्ध किया जा सकता है।
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