उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत, भ्रष्टाचार, शासकीय सम्पत्ति एवं धन का दुरूपयोग किये जाने, बिना शासन की अनुमति के सृजित पदों से अधिक तैनाती किये जाने, प्रवेश परीक्षाओं में धाँधली किये जाने तथा अन्य नियम विरूद्ध कार्य किये जाने सम्बन्धी शिकायतों तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कराये गये ऑडिट के उपरान्त दिनांक 20.11.2019 को प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत
विश्वविद्यालय में संचालित अविधिक / असंवैधानिक / अवैध तथा नियम विरूद्ध कार्यों से उत्पन्न संवैधानिक तन्त्र की विफलता एवं विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय आदेशों की निरन्तर की जा रही अवहेलना के दृष्टिगत जनहित एवं कार्यहित में विधि का शासन (Rule of Law) लागू किये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक के लिए विश्वविद्यालय के समस्त वित्तीय एवं आहरण वितरण के अधिकार जिलाधिकारी, देहरादून में निहित किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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