अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिये जाने सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या / अशा०मा०शि०संघ/09/2024-25 दिनांक 06 अप्रैल, 2024 एवं उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या/6/ दिनांक 20 मई, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2014 से पूर्व नियुक्त / कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का
लाभ देते हुए धनराशि की कटौती विधिवत की जा रही है, जबकि वर्ष 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षक/कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन द्वारा वर्ष 2014 के बाद नियुक्त शिक्षक / कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करते हुए धनराशि की मासिक कटौती प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तराखण्ड के पत्र के कम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त/कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को किसी सामूहिक बीमा पॉलिसी से आच्छादित किये जाने हेतु संगठन एवं विभाग के साथ एक बैठक करने का कष्ट करें, ताकि सम्बन्धित कार्मिकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।
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