स्थानीय नगर निकायों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली, 2017 (यथा-संशोधित) के प्रावधानों के अतर्गत नगर निकायों की अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिए सामग्री क्रय, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन हेतु किए जाने वाले समस्त अनुबंधो / निविदाओं की अधिप्राप्ति विषयक प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं संस्तुति हेतु समितियों के गठन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 912/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C दिनांक 29. 08.2014 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये शासनादेश सं० 294136/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C दिनांक 02 मई 2025 निर्गत किया गया था। उक्त संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 02 मई, 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
समितियों के गठन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 912/IV (1) 2014 /02(25)/2013 T.C दिनांक 29.08.2014 यथावत् लागू रहेगा।

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