अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. रानीखेत द्वारा अपने पत्र सं.-2282/ 3-सी दिनांक 26-12-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि किमी.-56 क्वारब पुल के पास हिल साईड की ओर लगभग 200 मी. लम्बाई में भू-स्खलन जोन (Land Slide Zone) बन जाने से लगातार किसी भी समय मलवा व बोल्डर सड़क में गिर रहे है। जहाँ पर 30 मी. लम्बाई मे सड़क धंस रही है व भाग किसी भी समय नीचे नदी की तरफ खिसक सकता है उक्त प्रभाग में मोटर मार्ग की मात्र 3 मी. चौड़ाई रह गयी है जिसमें बड़े वाहनों का आवागमन भी सुरक्षित नही रह गया है तथा जेसीबी द्वारा भी रात्रि के समय में कार्य कराया जाना भी सम्भव नही है।
अतः अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी.-56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन / सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में दिनांक 27-12-2024 से दिनांक 16-01-2025 की रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक हल्के एवं भारी वाहनों के संचालन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है-
वैकल्पिक मार्ग
अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय 01 राजमार्ग-109
रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक
1-अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग-13) 2-खैरना-रानीखेत मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग-14)
1- उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवेहलना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी / थाना के प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगें।
एम्बुलेंस / क्रेन एवं अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें।
उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / पुलिस क्षेत्राधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें।
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