सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगौली ने राज्य सरकार के सभी विभागों, उपक्रमों व निगमों को उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अनुपालन के संबंध में आगामी 15 दिसंबर तक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।
सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगौली ने इस संबंध में राज्य के सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों कार्यालयाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को एक परिपत्र जारी किया है।
सचिव कार्मिक ने परिपत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-2 (ग) में वर्णित कर्मचारी के ‘परिवार का सदस्य‘ की परिभाषा तथा नियमावली के नियम 22 में चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति क्रय किए जाने एवं सम्पत्ति की घोषणा किए जाने विषयक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तत्संबंधित अनुपालन की सूचना निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -





